वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)
पानीपत की उपायुक्त हेमा शर्मा ने कोविड-19 के तहत आमजन के उदेश्य की आवश्यकता के दृष्टिगत और व्यापक रूप से क्वारनटाईन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा अचल सम्पत्ति(अधिग्रहण एवं अभिग्रहण) अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना को तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित किया है..
उपायुक्त हेमा शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 और आमजन के स्वास्थ्य के आपातकाल को देखते हुए स्थानीय पार्क, सिगनेश और प्रेम अस्पताल में 25 प्रतिशत बेड आरक्षित करने के आदेश दिए हैं और इन अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रोटोकॉल के तहत डाक्टर और नर्सो की एक टीम भी सभी सुविधाओं से युक्त तैयार रहने के लिए कहा गया है…
डीसी हेमा शर्मा ने कोविड-19 के तहत आमजन के उदेश्य की आवश्यकता के दृष्टिगत और व्यापक रूप से क्वारनटाईन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा अचल सम्पत्ति (अधिग्रहण एवं अभिग्रहण) अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत पानीपत इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी संस्थान समालखा में क्वारनटाईन स्थापित करने के लिए इसको तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित किया है…
हेमा शर्मा ने कोविड-19 के तहत आमजन के आवश्यकता के दृष्टिगत और व्यापक रूप से क्वारनटाईन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा अचल सम्पत्ति(अधिग्रहण एवं अभिग्रहण) अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत एनएफएल स्थित सत्कार गैस्ट हाऊस एनएफएल में कोविड आईसोलेशन बनाने के लिए आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त हेमा शर्मा ने प्रशिक्षण पर आए विभिन्न तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण के लिए लगाया है…आदेशानुसार ये अधिकारी विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के तहत सहायता करेंगे…नायब तहसीलदार यूटी स्नेहा को एडीसी कार्यालय, तहसीलदार आदित्य को सीएमसी पानीपत, अमित खोखर को एसडीएम पानीपत के साथ, प्रवेश को एसडीएम समालखा के साथ, अभिनव को डीएफएससी के साथ, सौरव को डीएलसी के साथ और ललिता तहसीलदार को कंट्रोल रूम अलॉट किया गया है
TEAM VOICE OF PANIPAT