वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद इस्तीफा दिया… उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया… 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था… उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ‘ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त, 2027 में रिटायर हो जाऊंगा।’ धनखड़ ने अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा… लिखा- स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं…


- उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने अभी इस पद के लिए किसी दूसरे नेता के नाम की घोषणा नहीं की है…
- संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति के सम्पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा…
- जब तक किसी नए नाम की घोषणा नहीं होती है तो यह कार्य उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किसी अन्य राज्यसभा सदस्य द्वारा किया जाएगा…
- संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है…
- भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है, ऐसे में पार्टी किसी दमदार चेहरे को ही मौका देगी…
- वहीं, जिन नामों पर विचार किया जा रहा है, उनमें जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम भी शामिल है, जो 2020 से इस पद पर हैं और सरकार का विश्वासपात्र माने जाते हैं… उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए…
TEAM VOICE OF PANIPAT