24.2 C
Panipat
March 15, 2026
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPanipatPANIPAT NEWS

हरियाणा में हुक्का पिलाने वाले हो जाए सावधान, लगेगा लाखों रुपए का जुर्माना, नहीं मिलेगी जमानत

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है.. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। कांग्रेस विधायकों के ऑब्जेक्शन के बाद सरकार आज सदन में हरियाणा शव सम्मानजनक निपटान विधेयक का संशोधित बिल पेश करेगी। विधेयक में अपील का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण विपक्ष के विधायकों ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था.. चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने कहा था.. कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं करेगा तो वह क्या करेगा? विधेयक में ऐसे मामलों की सुनवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए..

बार में हुक्का पिलाने पर नही मिलेगी जमानत

विधानसभा में 2 विधेयक हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया.. सिगरेट व अन्य तबाकूं उत्पाद विधेयक के तहत अब राज्य में हुक्का बार चलाना या रेस्तरां व होटल में ग्राहकों को हुक्का परोसना दंडनीय अपराध बन गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे एक से तीन साल तक की सजा और एक से पांच लाख रुपए तक जुर्माने किया जाएगा.. इसके साथ आरोपियों की जमानत भी नही होगी.. हालांकि पारंपरिक हुक्का को छूट दी गई है..चौपालों और पंचायतों में पीने वाले हुक्के को कानून की जद से बाहर रखा है..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

Haryana की लेडी HCS अफसर बहाल, 1 लाख रिश्वत की थी आरोपी

Voice of Panipat

हरियाणा के बरोदा उपचुनाव में इंदुराज को कांग्रेस टिकट, पार्टी में बीती रात दो बजे तक सियासी ड्रामा चला 

Voice of Panipat

हरियाणा के बहुचर्चित रेवाड़ी गैंगरेप मामले में आरोपियों को मिलेगी सजा, CBSC छात्रा से किया था गैंगरेप

Voice of Panipat