वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- नए साल में केवल 2 दिन बाकी है.. और इसके आने के साथ बहुत से ऐसे नियम है.. जो बदल जाएंगे.. ये नियम इतने प्रभावी हैं कि हर किसी को इसका असर दिखाई दे सकता है.. बता दें कि इस साल सरकार आधार, UPI अकाउंट को डिएक्टिवेट करना, सिम कार्ड की पेपरलेस केवाईसी से जुड़े कुछ बदलाव होंगे.. वैसे हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम लागू होते हैं.. इनका सीधा असर आम आदमी के डेली लाइफ पर पड़ता है, इसलिए जरुरी है कि आप इसके बारे में विस्तार से जानें और 31 दिसंबर को इन बदलावों को करा लें..
*सिम कार्ड की पेपरलेस KYC*
नए साल के आने के साथ सिम कार्ड को लेकर कई जरूरी घोषणाएं की जाएगी.. 1 जनवरी नई सिम खरीदते वक्त आपको पेपर-बेस्ट नो योर कस्टमर (KYC) की जगह पेपरलेस केवाईसी ले लेगी.. इस प्रक्रिया के साथ आपको बायोमेट्रिक के जरिए अपनी डिटेल्स की पुष्टि करनी होगी..
*बदलेंगे ITR फाइल करने के नियम*
- बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है.. ऐसे में अगर आप समय रहते ITR फाइल करने है तो आपको खिलाफ एक्शन लेगा..
- बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन 31 दिसंबर 2023 विलंबित और संशोधित ITR भरने की आखिरी तारीख है..
- देर से आईटीआर फाइल करने पर आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है..
*बंद होंगे इनएक्टिव UPI अकाउंट*
- UPI अकाउंट को लेकर भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन (NPCI) ने पेमेंट ऐप्स को उन UPI आईडी को डिएक्टिवेट करने का आदेश दिया है..
- NPCI ने कहा कि जो 31 दिसंबर तक जो भी अकाउंट एक साल से अधिक समय से इनएक्टिव हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए..
*आधार अपडेट के नियम*
- जैसा कि हम जानते हैं सरकार लंबे समय से लोगों को अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कह रही है.. मगर अब इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है..
- ऐसे में अगर आप इस तारीख के बाद अपडेट कराते हैं तो आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा..
*बैंक लॉकर से जुड़े नियम*
- RBI ने बैंक लॉकर धारकों को 31 दिसंबर तक संशोधित बैंक लॉकर अग्रीमेंट पर साइन करने को कहा है, क्योंकि अगले दिन से आपके लॉकर फ्रीज कर दिए जाएंगे..
*डीमैट अकाउंट से जुड़े नियम*
- बता दें कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो सेबी ने कहा है कि डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की बात पर जोर दिया था.. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है..
- अगर आप अकाउंट होल्डर्स में नॉमिनी नहीं जोड़ेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट 1 जनवरी 2024 से फ्रीज हो सकता है..
*बदलेंगे ITR फाइल करने के नियम*
- बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है..ऐसे में अगर आप समय रहते ITR फाइल करने है तो आपको खिलाफ एक्शन लेगा..
- बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन 31 दिसंबर 2023 विलंबित और संशोधित ITR भरने की आखिरी तारीख है..
- देर से आईटीआर फाइल करने पर आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है..