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रोजगार में 75% आरक्षण को मिली मंजूरी, 3 महीने में देनी होगी नौकरियों की जानकारी

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण के कानून को हरियाणा के राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, अब यह प्रस्ताव एक कानून बन गया है। आपको बता दें कि प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने बजट सत्र में यह प्रस्ताव पास कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था।

प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों, फर्म सोसायटियों, न्यास आदि को 50 हजार रु. से कम वेतन की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% आरक्षण लागू करना होगा। इसके लिए बजट सत्र में पास किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की है। यानी अब यह कानून बन गया है। इसे हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2020 कहा जाएगा। यह कानून 10 से अधिक कर्मचारी वाली फर्मों पर लागू होगा। अब प्राइवेट कंपनियों को तीन माह में सरकार के विशेष पोर्टल पर 50 हजार से कम वेतन वाले पदों की पूरी जानकारी देनी होगी।

यह कानून 10 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो सरकार 2 वर्षों में संशोधन कर सकती है। प्रदेश में 40 लाख लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। फिलहाल नौकरी कर रहे लोगों पर कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नई नौकरियों व खाली पदों पर लागू होगा।

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