43.8 C
Panipat
June 8, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsIndia NewsLatest News

हरियाणा के सिखों को मिली अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

वॉयस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2014 में बनाए गए गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम को सही ठहराया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। बताया जा रहा राज्य सरकार ने हरियाणा में स्थित गुरुद्वारे के लिए प्रबंधक समिति अलग बना दी थी। इससे पहले यहां के तमाम गरुद्वारे SPGC के अंदर आते थे। 
राज्य सरकार के अलग कमेटी बनाए जाने के खिलाफ वर्ष 2014 में एसजीपीसी के मेंबर हरभजन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। लगभग 8 साल के बाद अब इस पर फैसला आ गया है, फैसले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने अपने फैसले में इस याचिका को खारिज कर दिया।

भाजपा ने SC के फैसले को सही बताते हुए किया स्वागत
गुरद्वारा प्रबंधन एक्ट-2014 पर आए SC के फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। पंजाब के वरिष्ठ भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस एक्ट के बरकार रहने से हरियाणा के सिखों को मजबूती मिलेगी।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

ATM कार्ड की क्लोनिंग कर उड़ाए करोडो रूपये, NIT के B.Tech औऱ B.Com ग्रेजुएट ने बनाया गिरोह.

Voice of Panipat

शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस पर किया जिले के शिक्षकों को सम्मानित

Voice of Panipat

HARYANA सरकार का बड़ा एलान, इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार पेंशन

Voice of Panipat