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November 22, 2024
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रेपिस्ट को 25 साल की सजा, नाबालिग के साथ की थी गलत हरकत

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- कुरुक्षेत्र की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है.. अदालत ने दोषी दलीप वासी चीरा जिला बाराबंकी यूपी पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है… जुर्माना न भरने पर दोषी को 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.. बता दे कि महिला थाने में 21 मई 2020 को दर्ज शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि वह करीब 12 वर्ष से अनाज मंडी में बच्चों के साथ रहता है.. 20 मई को उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था.. शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कारागार भेज दिया था..

*4 साल बाद आया फैसला*

जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी दलीप को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 साल कारावास व 2 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है..

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