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October 20, 2025
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हरियाणा के इन 11 जिलों में अब 6 बजे बंद होंगी दुकाने, पढिए

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- कोरोना संक्रमण के चलते अब हरियाणा सरकार ने आधे हरियाणा यानी 11 जिलों में शाम छह बजे से दुकानें और बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकूला के दुकानदारों और व्यापारियों को राहत देते हुए जहां बाजार खोलने का समय एक घंटा बढ़ाया गया है, वहीं छह जिलों करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में भी शाम छह बजे बाजार बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि दूध व दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट दी गई।

इन सभी जिलों में सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क और बिजनेस एक्जीबिशन बंद रहेंगे। कोराेना से बचाव के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति के प्रधान और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पाबंदियों के लिहाज से प्रथम श्रेणी के शहरों में छह और जिलों को शामिल किया गया है। इन 11 जिलाें में खेल परिसर, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। यहां सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। दर्शकों या अन्य लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है। बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिकस्थल, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानें, शराब कीदुकानें, माल, शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, हाट, बाजार, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह केंद्र, चीनी मिलें, दूध बूथ,योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी कार्यालयों, बैंक में कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगवाने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण अनिवार्य है। दोनों डोज का सर्टीफिकेट साथ रखें।

जिस व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन नहीं है, वह COWIN पोर्टल के माध्यम से भेजा गया टेक्स्ट संदेश दिखा सकता है। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। किसी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए उपायुक्तों से मंजूरी लेनी होगी। सिनेमा हाल, रेस्तरां, बार, जिम, स्पा, क्लब हाउस, रेस्तरां, गोल्फ कोर्स के बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। स्कूल, कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय, प्रशिक्षणसंस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु गृह बंद रहेंगे।

साथ ही ये भी बता दें कि अंतिम संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मास्क नहीं तो सेवा नहीं का नियम लागू रहेगा।-सार्वजनिक स्थलों पर बगैर मास्क मिलने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। संस्थान के प्रबंधन को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आइपीसी की धारा 188 भी लगाई जा सकती है। भर्ती परीक्षाएं जारी रहेंगी। स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। वही सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान, उद्योगों में पूरी क्षमता के साथ काम हो सकेगा।

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