वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पानीपत वार्ड 14 की पार्षद शकुंतला गर्ग पर वन विभाग ने पेड काटने के आरोप में 32428 रुपये का जुर्माना लगाया है। वन विभाग ने यह जुर्माना सफेदे के दो पेड़ कटवाने के आरोप में लगाया है। यह दोनों पेड़ की कीमत 31428 रुपये तय की गई है। बाकी एक हजार रुपये का अतिरिक्त लगाया गया है। यह जुर्माना यह जुर्माना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 और वन संरक्षण अधिनियम की 1980 धारा दो के तहत लगाया गया है।
वन विभाग के उप वन राजिक अधिकारी बापौली सुरेंद्र छौक्कर बताया कि करीब एक माह पहले पुराना ऊझा रोड पर ड्रेन एक के पास में खड़े सफेदे के दो पेड़ अवैध तरीके से कटवाए गए थे। पेड़ों के ऊपर जो नंबर लिखे थे, वह नंबर विभाग के रिकार्ड में भी दर्ज थे। इनमें पेड़ की जड़ की मोटाई 180 सेंटीमीटर तक थी। यह जगह पर ये पेड़े खड़े हुए थे, वह भूमि संरक्षित वन भूमि है।
उप वन राजिक अधिकारी बापौली सुरेंद्र छौक्कर ने बताया कि जुर्माना राशि रेंज कार्यालय समालखा में 10 फरवरी 2022 तक जमा करानी थी। अब तक राशि जुर्माना राशि जमा नहीं हुई है। अभी भी अगर पेड़ काटने के आरोप में लगा जुर्माना विभाग में जमा नहीं हुआ तो इसका चालान विशेष पर्यावरण अदालत, कुरुक्षेत्र में पेश कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई वन अधिनियम 1927 की धारा 32-33 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 दो के तहत होगी। वही वार्ड 14 की पार्षद शकुंतला गर्ग ने बताया कि मैने कोई पेड़ नहीं कटवाया। अभी तक यह भी नहीं पता चल सका कि यह किस आधार पर जुर्माना लगाया गया है।
TEAM VOICE OF PANIPAT