वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):-DC वीरेन्द्र कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2023 की धारा 163 के तहत जिला में रात को 10 बजे के बाद विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में जश्न मनाने व डीजे बजाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जिला के सभी बैंकेट हॉल, होटलों के मालिकों, प्रबंधकों इत्यादि को बुकिंग करने वाली विभिन्न पार्टियों से यह अण्डर टेकिंग भी लेनी होगी कि वे रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे इत्यादि के साथ-साथ किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग नही कर सकेंगे। सभी बैंकेट हॉल और होटलों के मालिकों को इस बारे होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से दिशानिर्देश भी चस्पा करने होंगे और परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने सुनिश्चित करने होंगे। कई बार संज्ञान में आया है कि डीजे को तेज आवाज में विभिन्न कार्यक्रमों में बजाया जाता है जोकि ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एण्ड कंट्रोल) नियम 2000 के तहत उल्लंघन है। पुलिस अधीक्षक उक्त आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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