January 24, 2026
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PANIPAT:- विदेश भेजने के नाम पर 40 लाख ठगने का आरोपी गिरफ्तार

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- SP लोकेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना पुराना औद्योगिक पुलिस की टीम ने विेदेश भेजने के नाम पर शौदापुर गांव निवासी युवक से 40 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने के नामजद आरोपी को देर शाम को काबड़ी फ्लाई ओवर पुल के नीचे से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राजबीर निवासी शौदापुर के रूप में हुई। थाना पुराना औद्योगिक प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बताया कि गहनता से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने शनिवार को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।

*ये है मामला*
थाना पुराना औद्योगिक में मनीष पुत्र मदन निवासी शौदापुर ने 16 फरवरी को शिकायत देकर बताया था कि वह एक जिम में अभ्यास करने के लिए जाता था। वहा उसे गांव का ही रहने वाला राजबीर पुत्र पृथ्वी सिंह मिला। जिसने कहा कि वह उसे अमेरिका भिजवा देगा। वहा बढ़िया काम दिलाने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके लिए 45 लाख रूपए लगेंगे। उनकी 44 लाख रूपए में बात फाइनल हो गई। जिसके चलते उसने अपनी 36 लाख रूपए की दुकान बेच दी। और 4 लाख रूपए रिश्तेदार अजय से लिए।
पांच दिन बाद अक्तूबर 2024 में राजबीर घर आया और उससे पासपोर्ट व 5 लाख रूपए ले गया। 5 नवंबर को अमेरिका भेजने की बात कहकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर दिल्ली ले गया। डॉलर खरीदने की बात कह 2.50लाख रूपए लिए। उसे महिपालपुर हनुमंत होटल में रखा। वहा पर कहा की दो दिन बाद उसकी फ्लाइट है। ऐसा करते करते उसने एक महीने हनुमंत होटल में रखा। 5 दिसंबर को उसे दिल्ली फ्लाइट से एक्सेडैम भेजा। फिर वहा फलाइट से सुरीनेम, गोआना पहुंचा। तभी राजबीर ने उसके घरवालो से 12.50लाख रूपए ले लिए। गोआना से टैक्सी लेकर ब्राजिल, बोलीविया, पेरू, इकवाडोर, कोलंबिया, कपूरगाना से पनामा के जंगल में पहुंचा।
जंगल में 4 दिन तक पैदल चले, फिर कोस्ट्रीका पहुंचकर टैक्सी लेकर निकारागोआ र्होडरस, गोहाटामाला पहुंचा। उसके बाद राजबीर ने घर वालो से 20 लाख रूपए नगद लिए। 4 लाख रूपए की और मांग की। उसके बाद गोहाटामाला से मैक्सीकों सीटी, मैक्सीको सीटी से फ्लाइट से तेजवान पहुंचा और वहा से अमेरिका की दिवार कूद गया। जहा पर अमेरिका पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 16 फरवरी को उसे डिपोर्ट कर वापिस भारत भेज दिया। राजबीर एजेंट ने गलत रास्ते से विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी से उससे 40 लाख रूपए ठग लिए। मनीष की शिकायत पर थाना पुराना औद्योगिक में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(2) 318(4) व इमीग्रेशन एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच व आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

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