August 1, 2026
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बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नई गाइडलाइंस की जारी, पढिए किसे दी गई छूट

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से हवा में प्रदुषण का स्तर बहुत ही खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनटीपीसी कोयला प्लांट को बंद करने के आदेश जारी किए थे लेकिन अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में एनटीपीसी के कोल प्लांट को फिर से चालू करने की अनुमति दी गई है। वहीं इस गाइडलाइंस में उद्योगों को लेकर भी कुछ राहत भरे फैसले लिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में मेडिकल उपकरण और डेरी से संबंधित उद्योगों को हफ्ते में सभी दिन काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं दूसरी श्रेणी के उद्योगों को सप्ताह में दो दिन बंद रखने के आदेश अभी भी लागू रहेंगे। बता दें कि इससे पहले आयोग ने वायु प्रदुषण स्तर के खतरनाक श्रेणी में दर्ज होने पर बॉयलर से चलने वालें उद्योगों को सप्ताह में पांच दिन चलाने के निर्देश दिए थे और उनकी समय-सीमा भी सिर्फ आठ घंटे तय की गई थी।

आयोग द्वारा जारी नए आदेश में पेपर मिल और डिस्टलरी उद्योग को पहले की तरह पूरे सप्ताह काम करने की छूट प्रदान की गई है। राइस मिल को अभी हफ्ते में 5 दिन चलाने के निर्देश जारी रहेंगे और सोमवार व मंगलवार को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही कपड़े, टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को हफ्ते में 5 दिन चलाने की ही अनुमति जारी रहेगी और यह वीरवार और शुक्रवार को बंद रहेंगे। इसी के साथ वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। केवल उन्हीं ट्रकों को प्रवेश करने की अनुमति होगी जो सीएनजी पर चलते हैं या फिर बिजली पर चलने वाले ट्रक हैं। इसके साथ ही उन ट्रकों की एंट्री भी होती रहेगी जो जरुरी सामान लेकर जाते हैं।

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