हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब प्रदेश में लॉकडाउन 28 जून 2021 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
इस दौरान ऑड इवन के फॉर्मूले को अब खत्म कर दिया गया है। दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है।
नई गाइडलाइंस
1. हरियाणा सरकार की तऱफ से कोरोना लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी
2. दुकानों के खुलने का समय अब सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा।
3. शॉपिंग मॉल्स के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा।
4. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।
5. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।
6. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।
7. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।
8. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों की अनुमति स्थानीय प्रशासन से लेनी होगी।
9. जिम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसमें 50 फीसदी ही लोग शामिल हो सकेंगे।
10. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे।
11. स्पा सेंटर फिलहाल नहीं खुलेंगे।
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