वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला द्वारा अनुसूचित जाति के प्रतिबंधित शब्द का प्रयोग करना महंगा पड़ता नजर आ रहा है। ओमप्रकाश चौटाला ने गरीब, मजदूर, कमेरा वर्ग, किसान के उत्थान के साथ अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि अक्सर इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला अपने संबोधन में इस शब्द का प्रयोग करते है, लेकिन इस बार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप सिंहमार ने इस पर आपत्ति जताई है और इसकी शिकायत नरवाना सदर थाना पुलिस में देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।
गांव बेलरखां निवासी प्रदीप सिंहमार ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के इंटरनेट मीडिया पर संबोधन को देख रहा था। जहां पर इनेलो प्रमुख ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसमें भारत सरकार ने 22 नवंबर 2012 को नोटिफिकेशन जारी करके इसके प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके इनेलो प्रमुख द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया। इसके कारण उसकी व उसके समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और वह इनेलो प्रमुख द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का विरोध करते हैं। प्रतिबंधित शब्द होने के बावजूद उसका प्रयोग करने पर इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए।
पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत तो ले ली है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। नरवाना सदर थाना प्रभारी सत्यपाल ने बताया कि वह किसी केस के मामले में थाने से बाहर गए हुए हैं। अधिवक्ता द्वारा इनेलो प्रमुख के खिलाफ शिकायत आने की जानकारी उनके पास नहीं है। अगर कोई शिकायत आई तो उसकी की जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT