वायस ऑफ़ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48 हजार रुपये सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी सात वर्ष तक जारी रहेगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को हरियाणा उद्यम व रोजगार प्रोत्साहन-2020 से संबंधित अधिकारियों की बैठक में बताया कि सरकार ने अधिक से अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक व रोजगार प्रोत्साहन नीति में अनेक नई पहल की हैं।
उद्योगों को 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। पहले यह छूट केवल 10 वर्ष के लिए ही लागू थी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100 फीसदी निवेश सब्सिडी भी निवेशकों को देने का निर्णय लिया है। धान की पराली व अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए नई नीति में विशेष छूट देने की योजना बनाई है। इससे राज्य बिजली के क्षेत्र में जहां आत्मनिर्भर बनेगा, वहीं प्रदूषण से देश-प्रदेश को छुटकारा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि नई नीति का प्रारूप फाइनल कर लिया गया है, जल्द ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
दुष्यंत ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की नई औद्योगिक नीति में देश की 151 औद्योगिक एसोसिएशनों से सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान समेत अन्य राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है ताकि हरियाणा के लिए बनने वाली नीति सर्वोत्कृष्ट बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पॉलिसी करीब एक महीने तक पब्लिक डोमेन में अपलोड की गई है ताकि स्टेक होल्डर इसका अध्ययन कर अपने सुझाव दे सकें।
TEAM VOICE OF PANIPAT