वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने एक नया नियम लागू किया है। अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली से सील बंद एक भी शराब की बोतल नहीं ला पाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह नियम तत्काल प्रभाव से गौतमबुद्ध नगर के आबकारी अधिकारी राकेश कुमार के आदेश पर लागू हो गया है।
दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी से हो रहा नुकसान
राकेश कुमार का कहना है कि दिल्ली से सिर्फ एक बोतल शराब लाने की अनुमति है, लेकिन बोतल की सील खुली होनी चाहिए। अगर सील बंद बोतल है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी पॉलिसी के तहत की शराब की दुकानों पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त मिल रही है। जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए अब शासन ने यह फैसला लिया है कि कोई भी व्यक्ति सील बंद शराब की बोतल लेकर नहीं आएगा। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी पॉलिसी के तहत काफी शराब की दुकानों पर एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मुफ्त में मिलती है। वहीं, कुछ जगह पर एक पेटी के साथ दूसरी पेटी फ्री में मिल जाती है। जिसकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले काफी लोग दिल्ली से शराब खरीद कर लाते हैं और यहां पर बेचते हैं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश राजस्व को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही शराब तस्करी की घटनाएं भी बढ़ रही है।
इन दोनों की रोकथाम के लिए पुलिस और आबकारी विभाग सख्त हो गया है। नोएडा-दिल्ली के सभी बॉर्डर पर चेकिंग सख्त कर दी है और पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली से आने वाले वाहनों में एक भी बोतल शराब की सील बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वहां चाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट गाड़ियों के अलावा कैब पर भी नजर रखी जा रही है।
TEAM VOICE OF PANIPAT