वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- दोपहिया वाहनों पर बच्चों को बिठाने वालों के लिए जरूरी खबर है… अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 साल से ज्यादा उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना होगा.. साथ ही हाईकोर्ट ने कहां है कि हेलमेट केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि यह सिर की सुरक्षा कर सकें..
आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने सिर्फ पुरुष और महिलाओं को छूट दी है.. जिन्होंने पगड़ी पहनी हो.. High Court ने इस मामले में हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है.. केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी..हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है.. जिसमें बच्चे भी शामिल हैं.. यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ भी हो.. अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा..
TEAM VOICE OF PANIPAT