वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट (Haryana and Punjab High Court) ने हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को नोटिस भेजा है.. मामला पानीपत की CIA-2 यूनिट में एक 15 साल के नाबालिग को थर्ड डिग्री देने से जुड़ा है.. हाईकोर्ट ने पानीपत सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा(Session Judge Sudesh Kumar Sharma) की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है… हाईकोर्ट( High Court) ने पानीपत SP अजीत सिंह शेखावत(Ajit Singh Shekhawat) को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई तक जवाब मांगा है.. नोटिस में पूछा गया है कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए? वहीं, DGP शत्रुजीत कपूर Shatrujeet Kapoor) को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं..
आपको बता दे की CIA-2 थाने में नाबालिग को थर्ड डिग्री देने के मामले में सेशन जज थाने की वास्तिवक स्थिति की जांच करने के लिए पहुंचे थे.. उस समय उनके लिए 7 से 8 मिनट तक गेट ही नहीं खोला गया.. सेशन जज ने हाईकोर्ट में दी अपनी रिपोर्ट में कई बड़ी खामियों का उल्लेख किया है.. रिपोर्ट में थाने के CCTV में की जाने वाली गड़बड़ी का भी खुलासा है..
नाबालिग के परिवार ने लगाई थी याचिका
पानीपत के इसराना थाने में 7 जुलाई 2022 को धारा 148, 148, 323, 506, 454, 380 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया.. इस मामले में CIA-2 ने 2 अगस्त 2022 को 15 साल के लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की.. अनाज मंडी स्थित CIA-2 थाने में उसे थर्ड डिग्री दी दिया.. इस मामले में उसके परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका डाली.. नाबालिग ने कोर्ट में बोला था कि थाने के अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं.. वहां के CCTV भी चेक करवाए जाएं.. हाईकोर्ट के आदेश पर ही 4 मई की सुबह 9.50 बजे सेशन जज सुदेश कुमार CIA-2 थाने में जांच के लिए गए थे, लेकिन उनके लिए थाने के गेट पर मौजूद कर्मचारी ने गेट नहीं खोला..
जज का इंतजार करवाने के मामले में इन पर गिरी गाज
सेशन जज को CIA-2 के बाहर इंतजार करवाने के मामले में SP ने CIA-2 के पुलिस प्रभारी SI सौरभ, मुंशी प्रवीण और SI जयवीर को सस्पेंड कर दिया.. इसके अलावा, CIA के संतरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) को नौकरी से हटा दिया.. साथ ही उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया था, जिनमें सरकारी काम में बाधा डालने की भी धारा शामिल है…
TEAM VOICE OF PANIPAT