वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा में बिना बीमा वाहन चलाने वालों पर अब होगी सख्ती.. सड़क परबिन बीमा दौड़ा रहे वाहनों से होने वाले हादसों के शिकार और मुआवजे की राशि मेंदेरी न हो इसलिए हाईकोर्ट ने व्यवस्था अपनाने पर सुझाव मांगा है.. पंजाब नेहरियाणा और चंडीगढ़ से पूछा है कि हादसे का शिकार होने वालों या उनके आश्रितों कोमुआवजा देने के लिए क्यों न उन्हें बाध्य किया जाए.. आखिर बिना बीमे के वाहनों कोराज्य ही दौड़ने दे रहे हैं..हालांकि राज्य सरकार को बाद में मालिक व ड्राइवर सेवसूली करने का अधिकार दिया जाएगा..
बता दें कि फरीदकोट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से जुड़ा मामलासुनवाई के लिए हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा था.. इसमें ट्रिब्यूनल ने बिना बीमे के चलरहे वाहन की ओर से एक्सीडेंट करने पर 26 लाख रुपये मुआवजा तय किया था और इसकी वसूलीवाहन के ड्राइवर व मालिक से करने का आदेश दिया था.. वाहन मालिक ने हाईकोर्ट मेंयाचिका दाखिल करते हुए आदेश को चुनौती दी थी.. हाईकोर्ट ने तीनों से पूछा है कि ऐसेमामलों में जिनमें राज्य वैध श्रीमा प्राप्त किए बिना वाहनों को चलाने की अनुमतिदे रहे हैं.. राज्यों को पहले पीड़ित दावेदारों को भुगतान करने के लिए क्यों नहींबाध्य किया जाना चाहिए.. मालिक व चालक के विरुद्ध वसूली के अधिकार उन्हें दिए जानेचाहिए.. हाईकोर्ट ने कहा कि बिना बीमे के वाहनों को सड़क पर न चलते देना सरकार कीजिम्मेदारी है.. ऐसे में पीड़ितों को बिना बीमे के चल रहे वाहन का शिकार होने वालोंको मुआवजा देना पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है..
TEAM VOICE OF PANIPAT