वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- 18 साल से पहले लड़की की शादी करना या करवाना अपराध है.. लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते है.. ताजा मामला हरियाणा के कैथल जिले का है जहां पुलिस ने नाबालिग बच्ची की शादी होने से ठीक पहले पुलिस ने एंट्री मारी बाल विवाह होने से रुकवाया.. फिर जांच पड़ताल की खुलासा हुआ.. पुलिस ने फिर परिजनों को समझाया..
जानकारी के अनुसार कैथल शहर की एक कॉलोनी में यह शादी हो रही थी, यहां पर नाबालिग लड़की की शादी करवाने की सूचना पर पुलिस को मिली.. पुलिस बिना देरी किए घर पहुंची.. यहां पर घर में बारात आने से पहले तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही थी.. शादी के लिए मंडप भी तैयार था और दावत का इंतजाम हो चुका था.. हालांकि पुलिस को देखकर परिजन सहम गए.. जब लड़की की मां से लड़की के उम्र के सभी दस्तावेज मांगे गए तो आधार कार्ड दिखाया गया.. लड़की की उम्र 14 साल पाई गई। इस दौरान परिजन डर गए, क्योंकि बाल विवाह करने पर केस दर्ज होता है.. बाद में पुलिस ने परिवार वालों को समझाया कि 18 से कम उम्र में शादी करों तो कानून जुर्म है..आप अपनी बच्ची की शादी 18 के उम्र में कर सकते है..
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