वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने आमजन के हित में एक और राहत भरा फैसला लिया है.. इसके तहत 15 साल की उम्र पार उम्र पार कर चुके बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफेकेट में जुड़वा सकेंगे.. प्रेदेश सरकार ने नियमों में ढिल देते हुए साल 2024 के आखिरी तक का समय दिया है..सरकार के इस फैसलों से हजारो परिवारों को राहत की सास मिली है.. और अब 15 साल के उम्र के बच्चों के अभिभावक बिना झझट नाम दर्ज करवा सकेंगे.. प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए नियम से बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है. इसके लिए नाममात्र 30 रूपए फीस का भुगतान करना होगा. बता दें कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में केवल जन्म के 15 साल तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज नहीं करवाया था, उन्हें अब खासी परेशानी झेलनी पड़ रही थी क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डाक्यूमेंट्स है, जिसकी हर जगह जरूरत होती है..
सैकडों ऐसे बच्चे है जिसका अभी तक भी जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज नहीं है.. हिसार नगर निगम जन्म- -मृत्यु शाखा रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए जन्म से 15 साल तक ही आवेदन कर सकते थे.. अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाणपत्र में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं..
*यह है जरुरी दस्तावेज*
- बर्थ सर्टिफिकेट
- बच्चे के स्कूल का डॉक्यूमेंट, जिसमें माता-पिता के नाम हो और बच्चे की उम्र लिखी हो
- बच्चे का 0 से 5 साल की उम्र तक का आधार कार्ड
- पेरेंट्स का आईडी प्रूफ
TEAM VOICE OF PANIPAT