वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केद्रिय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक फैसला CM नायब सिंह सैनी ने 4 महीने बाद लागू कर दिया है.. अपने कार्यकाल में पूर्व मंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू केनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) नहीं लगाने का फैसला किया था.. जिसको हरियाणा मे अब लागू किया गया है.. प्रदेश में टैरिफ श्रेणी-1 में जहां महीने की बिजली खपत 200 यूनिट से कम है, हरियाणा में MMS 2 किलोवाट तक के भार में 115 रुपए प्रति किलोवाट (KW) है.. पूर्व सीएम के द्वारा 23 फरवरी को अपने 2024-2025 के बजट प्रस्तावों मे सबसे गरीब लोगों को राहत देने की घोषणा के दौरान राहत दी थी..
पूर्व मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में कहा था.. ‘मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं.. उन्होंने बताया था कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी.. एमएमसी शुल्क समाप्त करने के निर्णय से सूबे के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा..
*190 रुपए तक उपभोक्ताओं के बचेंगे*
हरियाणा सरकार के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा और उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% ( 5 से 190 रुपए) तक की राहत मिल सकती है.. नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि घरेलू कनेक्शन और दो किलोवॉट तक के लोड पर 115 रुपए प्रति किलोवॉट का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता तो तस्वीर कुछ और होती..
TEAM VOICE OF PANIPAT