वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है.. जिसमें सरकार ने एक नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान किया है.. इऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, परफारमेंस कैटेगिरी में आने वाले टीचरों को कुल 100 अंकों में से अधिकतम 23 अंक दिए जाएंगे.. इस श्रेणी में सेवा की अवधि के 10 अंकों को शामिल किया गया है.. जबकि 3 सालों में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में शिक्षक के परिणाम के 9 अंक दिए जाएंगे.. इसके साथ ही यूजीसी-सूचीबद्ध पत्रिकाओं में शोध पत्र के लिए एक्स्ट्रा 4 नंबर दिए जाने का प्रावधान किया गया है..
आपको बता दे की वहीं नई ट्रांसफर पॉलिसी में वैकेंसी को लेकर टीचरों की उम्र पहला और निर्णायक पैरामीटर होगी.. क्योंकि इसमें कुल 100 अंकों में से अधिकतम 57 अंकों का वेटेज होगा.. स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत पैरामीटर में अधिकतम 20 अंक होंगे.. शिक्षक विधवा, विधुर, तलाकशुदा, विशेष रूप से विकलांग और विकलांग बच्चों के माता-पिता होने जैसे मानदंडों के तहत 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं.. इसके अलावा, दंपती मामलों को भी स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत माना जाएगा..
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन, अन्य राज्यों और अन्य राज्य सरकार के विभागों जहां हरियाणा के टीचर प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें प्रत्यावर्तन पर विभाग में शामिल होने वाले कॉलेज शिक्षकों को कार्यभार या खाली पड़े पदों पर किसी भी सरकारी कॉलेज में तैनात किया जाएगा.. इन टीचरों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ट्रांसफर मुहिम में भाग लेना होगा.. भले ही उन कॉलेजों में उनके कार्यकाल की अवधि कुछ भी हो.. जहां उन्हें प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर तैनात किया गया था..
यह नीति 80 या उससे अधिक स्वीकृत पद वाले विषयों में तैनात कॉलेज शिक्षकों पर लागू होगी.. नीति के तहत हरियाणा कैडर के कॉलेज शिक्षकों को राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकता है..नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे टीचरों के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया कुछ हद तक संविदानिक और सुविधाजनक बनाई गई है.. यह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में होगी..
TEAM VOICE OF PANIPAT