वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा में गरीब व बेसहारा परिवार की बेटियों की शादी में अब कोई बाधा नहीं आएगी.. क्योकि सरकार उनकी बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दे रही है.. जिसा उदेश्य गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है.. योजना का लाभ, पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है..
*ऐसे मिलेगा योजना का लाभ*
बता दे कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं.. पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा..
*किसको कितनी राशि मिलेगी*
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा.. सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा..
TEAM VOICE OF PANIPAT