40 C
Panipat
June 8, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPanipatPANIPAT NEWS

SC-ST और OBC को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि सरकारी विभागों में 45 दिन या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में एससी (SC) एसटी(ST) और ओबीसी(OBC) को आरक्षण दिया जाएगा.. केंद्र ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.. केंद्र ने आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में यह बात कही..

लाइव लॉ’ के मुताबिक, केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में, अस्थायी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा, जो 45 या उससे अधिक समय तक चलेगा.. ओएम में एससी और एसटी के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है.. इसमें यह पाया गया है कि अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के निर्देशों का सभी विभाग पालन नहीं कर रहे हैं..

केंद्र ने कहा, सभी मंत्रालयों और विभागों से यह सुनिश्चि करने का अनुरोध किया जाता है कि 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा.. इन निर्देशों को पालन करने के लिए सभी संबंधितों को सूचित करना चाहिए.. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि यदि इस कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता या पीड़ित पक्ष कानून ने अनुसार उचित उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा.. इसके साथ ही, पीठ ने केंद्र की ओर से पेश वकील का बयान दर्ज किया.. इस बयान में कहा गया है कि 21 नवंबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन का पालन करने में विफलता के मामलों से निपटने के लिए एक सिस्टम मौजूद है..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

HBSE Board ने दी बड़ी अपड़ेट, इस दिन से दोबारा होगी रद्द हुई 10वीं और 12वीं की परिक्षाएं

Voice of Panipat

अवैध असला सप्लाई करने वाला आरोपित काबू

Voice of Panipat

HARYANA में महिलाओं के खाते में इस दिन से आने शुरू हो जाएंगे 2100 रुपये, नोंट कर ले तारीख !

Voice of Panipat