वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्य):- देश में सभी करदाता को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो गया है.. 31 जुलाई 2023 को कई टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है.. अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले रिटर्न फाइल कर देना चाहिए.. आज के समय में कई लोगों के पास बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या केवाईसी से रिलेटिड मैसेज आ रहे हैं.. कई करदाता के पास मैसेज आ रहा है कि उनके टैक्स रिफंड को मंजूरी मिल गई है.. टैक्स रिफंड की राशि आपके अकाउंट में जमा कर दी गई है.. अगर यह सही नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने बैंक अकाउंट नंबर को अपडेट करें.. इस तरह के मैसेज का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए किया जाता है.. आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट-चेक में कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी करदाता को टैक्स रिफंड को लेकर कोई लिंक शेयर नहीं करता है.. ऐसे में टैक्सपेयर्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए.. इसके अलावा उन्हें अपने बैंक की जानकारी किसी अज्ञात वेबसाइट पर देने से बचना चाहिए.. यह आपके बैंक डिटेल्स को चुराने के लिए एक फिशिंग घोटाला हो सकता है..
*इन बातों का रखिए ध्यान*
टैक्सपेयर्स को पता हना चाहिए कि आयकर विभाग कभी भी ई-मेल के जरिये भी कोई जानकारी नहीं मांगता है। इसके अलावा विभाग द्वारा पिन नंबर, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी के लिए कोई ई-मेल नहीं आता है…
अगर कभी किसी टैक्सपेयर्स के पास विभाग के नाम पर कोई मेल आता है जो आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर डायरेक्ट करता है तो उसका जवाब कभी नहीं देना चाहिए…
ई-मेल में दिए गए कोई भी अटैचमेंट को कभी भी ना खोलें। इसमें कुछ कोड हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकता है। ये आपके कंप्यूटर को हैक भी कर सकता है…
TEAM VOICE OF PANIPAT