1. आपराधिक मामलों में माननीय न्यायालय से पीओ घोषित आरोपियों के खिलाफ पानीपत पुलिस की कार्रवाही लगातार जारी.
2. व्यापार में करोड़ो रूपए के धोखाधड़ी के एक मामले में माननीय न्यायालय से पीओ घोषित किये गए आरोपियों की 14 लाख 32 हजार 984 रूपए की संपत्ति कुर्क करवाई गई
वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- थाना चांदनी बाग प्रभारी इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के कुशल मार्गदर्शन में कार्रवाही करते हुए थाना चांदनी बाग पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में माननीय न्यायालय से पीओ घोषित किये गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाही अमल में लाते हुए आरोपियों की 14 लाख 32 हजार 984 रूपए संपत्ति कुर्क करवाई हैं।
इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2018 में सैक्टर 12 निवासी राजीव लीखा ने सेवॉय क्रिएशन्स नामक फर्म के मालिक साहिल गुगलानी पुत्र सतीश गुगलानी निवासी माडल टाउन पानीपत व फर्म के सदस्य सतीश गुगलानी, सुशांत पुत्र सतीश, इन तीनों की पत्नी के खिलाफ व्यापार में उसके व अन्य फर्मो के साथ करोड़ो रूपए की धोखाधड़ी करने बारे थाना चांदनी बाग में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया था की आरोपी यार्न ट्रेडिंग, मैन्यूफक्चरिंग व इससे संबंधित व्यापार करते है। आरोपियों ने उससे व शहर में अन्य कई फर्मा से करोड़ो रूपये का कच्चा माल उधार में लेकर कबाड़ी को कम कीमत में नगद में बेच दिया। आरोपियों का अब कुछ भी अता पता नही है।
आरोपी षड़यंत्र के तहत करोड़ो रूपये की ठगी कर शहर से भाग गए है। शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406,420,120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाही अमल में लाई गई थी। इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने बताया माननीय न्यायालय में पेश ना होने पर फरवरी 2020 में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को पीओ घोषित किया गया था। थाना चांदनी बाग पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास करने के साथ ही आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाकर मिली 14 लाख 32 हजार 984 रूपए की संपत्ति को माननीय न्यायालय एसीजेएम प्रदीप चौधरी की कोर्ट से उक्त संपत्ति को मामलें में कुर्क करवाया गया। अन्य ऐसे आरोपी जो कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए फरार चल रहे है, जिला पुलिस द्वारा उनकी चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है.
TEAM VOICE OF PANIPAT