वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्य):- बाजार नियामक (Market regulator) की ओर से डीमैट अकाउंट (Demat account) में नॉमिनेशन भरने को अनिवार्य कर दिया गया है..इस कारण से सभी निवेशकों (investors) अपने डीमैट अकाउंट (Demat account) में नॉमिनेशन (nomination) भरना जरूरी हो गया है.. हालांकि, वे निवेशक जो पहले से अपने डीमैट अकाउंट (Demat account) में नॉमिनेशन भर चुके हैं उन्हें दोबारा से नॉमिनी भरने की आवश्यकता नहीं है..
डीमैट खाता हो सकता है फ्रीज:- सेबी की गाइडलाइंड के मुताबिक, सभी निवेशकों को डीमैट खाते में नॉमिनी दर्ज कराना जरूरी है..अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करता है तो उसका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है और ऐसी स्थिति में अकाउंट से लेनदेन नहीं कर पाएंगे..
NSDL डीमैट अकाउंट में कैसे दर्ज कराएं नॉमिनी?
इसके लिए सबसे पहले https://eservices.nsdl.com/instademat-kyc-nomination/#/login पर जाना होगा.. फिर डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन नंबर के साथ डीमैट खाते में दर्ज मोबाइल नंबर लिखना होगा.. इसके बाद ‘Nominate’ का चयन करें..फिर आधार के जरिए ई-साइन करें..30 सितंबर है आखिरी तारीख…
सेबी की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन(Notification) के मुताबिक, डीमैट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है.. ऐसे में सभी डीमैट खाताधारकों को इस तारीख तक नॉमिनी दर्ज कराना जरूरी है..
किन नॉमिनी जोड़ सकते हैं?
मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी डीमैट अकाउंट में अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं.. अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी अपने अकाउंट में जोड़ रहे हैं तो फिर अपने सिक्योरिटी में उनका हिस्सा तय करना होगा.. आप अपने अकाउंट में कभी भी नॉमिनी को बदल सकते हैं.. इसके लिए आपको दोबारा से नॉमिनेशन फॉर्म को भरना होगा और डीमैट अकाउंट में सबमिट करना होगा..
TEAM VOICE OF PANIPAT