वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- मामला पानीपत के एक गांव का है जहां की तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनिल को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत में 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1.30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं आरोपी अनिल के साथी धर्मेंद्र के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसे बरी कर दिया गया।
वर्ष 2017 की पांच नवंबर को एक महिला ने किला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह तीन वर्षीय बेटी को दूध पिलाकर कपड़े धोने गई थी। जब लौटी तो उसे बच्ची नहीं मिली। आसपास पता किया तो मालूम हुआ कि चौकीदार अनिल बच्ची को उठाकर ले गया है। गोदाम में अनिल बेटी के साथ दुष्कर्म करता मिला जबकि उसका साथ धर्मेंद्र दरवाजे पर खड़ा मिला था। धर्मेंद्र को अदालत से बरी कर दिया गया। तीन वर्षीय बच्ची को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी थी। वह 24 घंटे तक बेहोश रही। पुलिस ने पांच दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक दिन के रिमांड पर लेकर बच्ची के कपड़े बरामद किए गए थे।
TEAM VOICE OF PANIPAT