वायस ऑफ पानीपत (ब्यूरो):- हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह (State Minister Sandeep singh) को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है.. जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने चंडीगढ़ कोर्ट (Chandigarh Court) में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.. मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने कोच के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में 31 दिसंबर 2022 को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है..
आठ महीने बाद महिला जूनियर कोच से यौन-उत्पीड़न मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ( Minister Sandeep singh)के खिलाफ 25 अगस्त को चंडीगढ़ पुलिस(Chandigarh Police) की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) ने CJM की कोर्ट में चालान पेश किया है.. चंडीगढ़ पुलिस(Chandigarh Police) ने संदीप सिंह (Sandeep singh) को IPC की धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है..
पीड़िता पक्ष के वकील दीपांशु बंसल (Advocate Dipanshu Bansal) ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस(Chandigarh Police) संदीप सिंह की (Sandeep singh) गिरफ्तारी कर सकती है.. उनके खिलाफ लगी धारा 354 बी के तहत वह गिरफ्तार किए जा सकते हैं.. इस धारा के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है.. दीपांशू बंस ( Dipanshu Bansal) ने कहा कि इस केस में संदीप सिंह के खिलाफ पीड़िता ने जबरन दुष्कर्म की कोशिश की भी शिकायत दी है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में आइपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है..अब आरोप तय के दौरान इन धाराओं को जोड़ने पर बहस करेंगे..
हरियाणा (Haryana) के इस हाईप्रोफाइल मामले में संदीप सिंह (sandeep singh) के खिलाफ ACJM कोर्ट चंडीगढ़ (Chandigarh court) में सुनवाई होगी.. 8 दिन पहले ACJM राहुल गर्ग की ओर से आरोपी संदीप सिंह को इस मामले में नोटिस भेजा गया है। उन्हें CRPC की धारा 207 के तहत चालान की कॉपी भी उपलब्ध करवाई गई है.. अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी.. इसमें चार्जशीट के आधार पर संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे.. कोर्ट की अगली सुनवाई में संदीप सिंह को पेश होना ही पड़ेगा..
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