February 1, 2026
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HARYANA में कुंवारों की पेंशन पर शर्तें लागू, अगर शादी करके पेंशन लेते रहे तो खैर नही

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्य):- हरियाणा में हर महीने कुंवारों की पेंशन देने की घोषणा CM मनोहर लाल कर चुके हैं… इस पेंशन के तहत सरकार 2750 रुपए देने जा रही है… जिसको लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है… लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी… सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूलेगी..

सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है… कि तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी… अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.. सरकार की ओर से कहा गया है कि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए यह ठोस नियम बनाए गए हैं… हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (PPP) अथॉरिटी पात्रों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। महीने के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करके अगले माह की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन ID बना दी जाएगी… इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी… इसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुंच जाएगी… यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है..

*पेंशन योजना के लिए यह होगी पात्रता*

. पेंशन के पात्र विधुरों या कुंवारों की उम्र 40 साल होनी चाहिए।

. 45-60 आयु तक ही अविवाहित महिला व पुरुषों को मिलेगा लाभ।

. 60 साल की उम्र होने पर यह पेंशन बुढ़ापा सम्मान पेंशन में बदल जाएगी।

. PPP में 3 लाख रुपए तक की आय होना जरूरी।

. हरियाणा में कम से कम एक साल से रह रहे व्यक्ति को ही लाभ।

TEAM VOICE OF PANIPAT

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