वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- सीआईए वन पुलिस टीम ने लूट के मामले में 20 साल से फरार चल रहे आरोपी को यूपी के कानपुर से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू पुत्र जुगल किशोर निवासी लखनऊ हाल कानपुर यूपी लखनऊ व कानपुर में छुपकर फरारी काट रहा था।
सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि 8 जनवरी 1999 को थाना चांदनी बाग में उमा पत्नी राकेश निवासी सब्जी मंडी ने शिकायत देकर बताया था कि वह शाम करीब 8 बजे घर में छत पर बने कमरे में लेटी हुई थी। उसको अचानक से नींद आ गई। तभी कमरें में चार अज्ञात युवक घुसकर अलमारी से कपड़े खंगालने लगे। वह नींद से जगी तो आरोपियों ने उसके सिर पर रॉड से चोट मारी और कानों से सोने की बालियां, गले से चैन व हाथों से सोने के कंगन निकाल लिए। उनमे से एक पड़ोसी आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू को उसने पहचान लिया। एक आरोपी के हाथ में पिस्तौल था। उसने बचाव के लिए शौर किया तो आरोपी उसके हाथ पर पेचकश से वार कर ज्वेलरी लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू भागते हुए अपने साथियों को मून्ना, दिनेश व कवर सिंह नाम लेकर बोल रहा था। शिकायत पर थाना चांदनी बाग में आरोपियों के खिलाफ लूट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।
इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू, कृष्ण उर्फ मुन्ना व दिनेश को वारदात के एक सप्ताह के दौरान ही गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया था। जुलाई 2003 में आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई गई थी। आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू वर्ष 2003 में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मंजूर होने पर जेल से बाहर आ गया था। जेल से बेल पर आने के बाद से ही आरोपी फरार था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई थी। पानीपत माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 में आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू के रि अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे।
इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि सीआईए वन टीम को आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू के कानपुर में होने की गुप्त सूचना मिलते ही टीम ने रविवार को दबिश देकर आरोपी को कानपुर यूपी से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में आरोपी ने बताया की उसने यूपी के लखनऊ व कानपुर में छुपकर फरारी काटी। पुलिस टीम ने आरोपी को सोमवार को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया।
इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू वर्ष 1999 में सनौली रोड पर खोखे में पान बेचने का काम करता था और गंगापुरी रोड पर किराये पर कमरा लेकर रहता था। जनवरी 1999 में आरोपी के पास उसके दोस्त कृष्ण उर्फ मुन्ना, दिनेश व कवर सिंह दिल्ली से मिलने के लिए आए। तभी आरोपी ने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर 8 जनवरी की शाम पड़ोसी राकेश के घर पर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू थाना चांदनी बाग में वर्ष 1999 में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में भी फरार चल रहा था।
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