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July 26, 2025
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पानीपत के पत्रकार पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को 3 साल की सजा

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा के सनौली में पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के मामले में पानीपत जिला अदालत में सुदेश कुमार शर्मा जिला जज ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया है और दोनों पर ही 50000-50000 रूपये जुर्माने का आदेश सुनाया है.. जुर्माना जमा न करने पर आरोपियों पर अतिरिक्त कार्यवाही होगा। वकील आरएस रावल, सन्नी त्यागी एडवोकेट ने बताया कि गांव सनौली खुर्द निवासी पत्रकार उमेश त्यागी पर 28 सितंबर 2016 को निंबरी से गांव सनौली खुर्द जाते हुए गांव कुराड़ के पास सनौली रोड स्थित एसडी वैश्य स्कूल के सामने गांव सनौली खुर्द वासी बिट्टू पुत्र बलेश्वर त्यागी व गांव नगला वासी सचिन ने बाईक रूकवाकर लाठी डंड़ों व तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था।

जिसमें उमेश त्यागी को गंभीर चोटें आई थी। वहीं उमेश त्यागी के भाई की शिकायत पर सनौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच रिर्पोट अदालत में पेश कर दी थी। इस मामले में पानीपत के जिला एवं सैशन जज माननीय सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए उमेश त्यागी के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपियों को बिटटू पुत्र बलेशर त्यागी भूतपूर्व सैनिक वासी गांव सनौली खुर्द व गांव नगला वासी सचिन पुत्र कुलदीप को दोषी करार देते हुए अदालत ने दोनों को 3-3 साल की सजा सुनाई और तुरन्त जेल भेज दिया है व साथ ही दोनों आरोपियों पर 50000-50000 रूपये जुर्माने का आदेश सुनाया है।बता दे कि इससे पहले दोनों आरोपियों को निचली अदालत समालखा जेएमआईसी पिछली अदालत द्वारा दिए हुएफैसला को ही लागू रखने के 11 मई 2023 को समालखा जेएमआईसी माननीय अशोक कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए उमेश त्यागी के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपियों को बिट्टू पुत्र बलेसर त्यागी भूतपूर्व सैनिक वासी गांव सनौली खुर्द व गांव नगला वासी सचिन पुत्र कुलदीप को दोषी करार दिया था।

अदालत ने दोनों को  3-3 साल की सजा सुनाई थी व 50000-50000 रूपये जुर्माने का आदेश सुनाया था। जिस पर दोनों आरोपियों ने समालखा अदातत के फैसले को लेकर पानीपत की जिला एंव सैशन जज में कम सजा की अपील की थी। जिस पर जिला एवं सैशन जज पानीपत सुदेश कुमार शर्मा ने नीचली समालखा अदात के फैसले को सुरक्षित रखते हुए उनकी याचिका खारिज की और पिछले फैसले को ही रखने के साथ दोनों आरोपियो को तीन-तीन साल की सजा सुनाते हुए मौके पर ही पुलिस कस्टडी में ले उन्हें जेल भेज दिया है और दोनो आरोपियों पर 50000-50000 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पानीपत पत्राकार यूनियन नेता अनील कुमार सहित जिले के पत्राकारो ने अदालत के फैसलो का स्वागत किया और न्यायपालिका का विश्वास जताया है। वहीं उमेश त्यागी ने बताया कि मामले के अदालत में विचारधीन होने के दौरान आरोपियों द्वारा उन पर हर प्रकार से समझौता का दबाव बनाने की झुुटी शिकायते दे उन्हें व उनके परिवार सदस्यों की तंग कर किया जाता रहा । उनकी 30 से अधिक झुटी शिकायते बार-बार अलग अलग जिले के विभागों में दी गई मगर कोई सच्चाई ना होने से उन्होंने हिममत नही हारी और झुटी शिकायतो से समझौते का दबाव ना बन सका । उन्होंने पूरी हिममत के साथ आरोपियों के खिलाफ अदालती कार्रवाही की। जिसके चलते आज पहले निचली अदालत समालखा से न्याया मिला और अब पानीपत जिला एवं सैशन अदालत ने भी दोनों आरोपियों को सजा और जुर्माना लगा कर जेल भेजे जाने पर इस फैसला से उन्हें न्याय मिला है। पत्रकार उमेश त्यागी पर हमले के दोनो आरोपियो का मननीय अदालत ने सजा सुनाई जाने पर जिले व प्र‎देश के पत्रकारो व परिवार ने न्याय की जीत बताते हुए अदालत के फैसले का स्वागत किया है।

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