वायस आफॅ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- हरियाणा में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए 15 जुलाई 2020 को एक अहम बैठक की गई थी। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। बैठक में बताया गया कि मौजूदा प्रक्रिया में दुल्हन, दूल्हे और गवाहों (आवेदको) को एक से अधिक बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ता है, जिससे आवेदकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
आवदेक कई बार इस समस्या को भी झेल चुके थे, जिसके चलते ये फैसला लिया गया कि प्रक्रिया को संशोधित किया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार विवाह पंजीकरण संवेदनशील विषय है। इसलिए फैसला लिया गया कि अब आवेदन के लिए डाटा प्रविष्टि स्वयं आवेदक भरेंगे। वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के कुछ हिस्से मैनुअल हैं और प्रक्रिया के उन हिस्सों को डिजिटल करने की आवश्यकता है।
गौरतलब हो कि अब हरियाणा में अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 से जुड़े कार्यों को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग देखेगा। सरकार ने विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस विषय को गृह विभाग के बजाए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग देखे। जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT