August 2, 2026
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पानीपत में नाबालिग बेटी को मिला इंसाफ, आरोपी को 20 साल की सजा, 75 हजार जुर्माना

वायस ऑफ पानीपत (ब्यूरो):- पानीपत में एक बेटी को न्याय मिला है.. भले ही ये मामला साल 2022 का है लेकिन अब कोर्ट ने बेटी के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है बता दे कि पानीपत में स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद व 75 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.. इसके अलावा पीड़िता को 8 लाख रुपए मुआवजा भी देने के आदेश जारी किए हैं… यह फैसला स्पेशल जज पीयूष शर्मा की अदालत ने सुनाया है.. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सबूतों से आरोप सिद्ध कर दिए… दोषी जावेद को जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी..

पानीपत की एक कालोनी के व्यक्ति ने साल 2022 को सेक्टर 29 थाना में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी फ्लोरा चौक मंडी में सब्जी लेने गई थी लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी… 13 साल जनवरी 2022 की रात करीब 10 बजे बेटी घर लौटी उसके परिवार को बताया कि 4 जनवरी को जब वह सब्जी लेने गई थी तो वहीं उसे जावेद मिला.. उसने उसे बहलाया- फुसलाया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई.. जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था.. पीने के बाद वह बेहोश हो गई जब होश आया तो उसने खुद को ट्रेन में पाया.. आरोपित ने धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो जान से मार देगा.

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    पीड़ित ने बताया कि जावेद उसे ट्रेन से केरल ले गया.. वहां अपने दोस्त फराज के कमरें में रखा.. आरोपित ने उसे जबरन नशीले पदार्थ दिए और लगातार उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म करता रहा.. करीब दस बेहोशी की हालत में फ्लोरा चौक पर छोड़ गया था.. पुलिस ने चौक पर छोड़ गया था.. पुलसि ने इस मामले में आरोपित तो गिरफ्तार किया था.. और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.. 

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