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March 5, 2026
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हरियाणा में 5 फरवरी को रहेंगी छुट्टी, इस कारण की गई छुट्टी

वायस ऑफ पानीपत(शालू मौर्या):- हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव के  मद्देनज़र  अवकाश घोषित किया है.. सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश रहेगा.. इस अवकाश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा.. सरकार द्वारा जारी किया गया आर्डर में कहां गया है कि “पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।”
 *यहां दिखिए आर्डर… *

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