वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के दिए आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SupremeCourt) की शरण ली है.. प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.. विदित हो कि 10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था.. इस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका में हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल के मद्देनजर उसने रास्ता बंद रखा हुआ है..
बता दें कि हरियाणा और पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर (Khanauri Border) पर धरना दे रहे हैं.. किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है.. हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी.. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है..
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