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March 12, 2026
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चुनाव को लेकर पानीपत में बैठक, पेड न्यूज पर प्रशासन की रहेगी नजर

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शिता से चुनाव कराने को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वावधान में अधिकारियों को शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इस चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में तीसरे दिन जिला सचिवालय में शुगर मिल के एमडी जगदीप सिंह व नगर निगम सयुंक्त आयुक्त मनी त्यागी ने सभी खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों को चुनाव से जुड़े विभिन्न आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी और चुनाव के समय कानून के दायरे में रहकर सेवाभाव पूवज़्क कायज़् करने का प्रशिक्षण दिया।


शुगर मिल के एमडी जगदीप सिंह ने अधिकारियों को आदर्श आचार संहित का पालन लोकतंत्र में कितनी अहमियत रखता है व पालन ना करने पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों पर आईपीसी की किन-किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चुनाव को ठीक ढंग से कराने को लेकर किस हद तक इसका पालन करना आवश्यक है पर उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी।
एमडी शुगर मिल ने चुनाव के दौरान प्रत्याशी को खच का ब्यौरा नियमित दर्ज कराना व किस प्रकार से चुनाव में प्रत्याशी कितना खर्च करने को अधिकृत है के बारे में बताया। मतदान वाले दिन बूथों पर कौन-कौन अधिकारी अंदर जा सकते हैं व पुलिस के अधिकारियों की किस स्थिति में बुथ के अंदर इंट्री होती है के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी अपने घोषणा पत्र के तहत नई घोषणा कर सकते हैं या नहीं, किन-किन स्थानों पर प्रत्याशी बैठक कर सकते हैं, सामूहिक किचन का खर्च उनके चुनाव खर्च में कैसे शामिल किया जाता है पर प्रशिक्षण में विस्तार से अधिकारियों को बताया गया।
नगर निगम संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी ने पेड न्यूज व मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की चुनाव में भूमिका के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल पेड न्यूज देकर चुनाव को हमेशा अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं उस स्थिति में हमें सामान्य न्यूज व पेड न्यूज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने पेड न्यूज के प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरा अधिकारियों को विवेक से कायज़् करते हुए चुनाव पर पेनी नजर रखनी चाहिये।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किन स्थानों पर प्रत्याशी द्वारा पोस्टर, बैनर लगाये जा सकते हैं। किन किन स्थानों पर रैली व सभा आयोजित की जा सकती है। चुनाव सामग्री का कितना मैट्रियल वितरित किया जा सकता है। स्टॅार प्रचारक की संख्या एक विधानसभा क्षेत्र में कितनी होनी चाहिये व उसका खर्च किस तरह से प्रत्याशी के खाते में डाला जाता है पर विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने चुनाव के दौरान एक्साईज विभाग की भूमिका, अधिकृत चुनावी एजेंटो की भूमिका, कंट्रोल रूम का दायित्व, वीडियों वीविंग टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम के चुनाव के दौरान दायित्व पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर उपमंडल समालखा के बीडीपीओ नितिन यादव, मार्केट मडलौडा कमेटी सचिव आशा, चुनाव कानूनगो सोनिया व अमरेंद्र सिंह के अलाव कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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