वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- जींद शहर के रोहतक रोड पर लगभग चार साल पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने चार युवकों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जबकि पांचवें आरोपित को साजिश में शामिल होने पर दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जींद में अंधाधुध फायरिंग करके युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिव कालोनी निवासी नरसिंह ने पांच जून 2017 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका 22 वर्षीय बेटा आनंद अपने दोस्त सोनू के साथ स्कूटी पर सवार होकर रोहतक रोड स्थित मलिक अस्पताल के निकट गया हुआ था। आनंद स्कूटी पर बैठा हुआ था, जबकि सोनू नजदीक ही खोखे के बाहर कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था। उसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक आनंद के पास पहुंचे और अपने पास मौजूद असलाह से अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें आठ गोलियां आनंद के शरीर पर लगी। इसमें आनंद की मौत हो गई थी
शहर थाना पुलिस ने नरसिंह की शिकायत पर तीन रिश्तेदारों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव गतौली निवासी बनारसी, बिजेंद्र को गिरफ्तार किया था। जहां पर आरोपितों ने खुलासा किया था कि प्रापर्टी विवाद को लेकर आनंद की हत्या के लिए उनको पानीपत निवासी जोगेंद्र, जुलाना निवासी राजकुमार व उत्तम नगर दिल्ली निवासी भानू उर्फ विजय ने सुपारी दी थी।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने हत्या के जुर्म में बनारसी, विजेंद्र, जोगेंद्र, राजकुमार को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि भानू उर्फ विजय को दो साल का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।