वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- जिलाधीश सुशील सारवान ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। जिला में 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किया गया है वहीं नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा।बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।
इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल व मॉल में स्थितथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थितथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।
शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। इनके अलावा दूसरे सामाजिक कार्यों में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी। इससे ज्यादा के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।शादी अब घर और कोर्ट के अलावा दूसरे स्थान पर भी की जा सकेगी। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। जिम प्रात: 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। स्पा बन्द रहेंगे। सभी उत्पादन इकाइयां,औधोगिक संस्थान चालू रहेंगे। स्टेडियम या खेल परिसर बिना दर्शकों के खेल क्रियाओं के लिए खोल दिए गए हैं। उक्त आदेशो की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT