वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)
हरियाणा में लॉकडाउन मेें कई उद्योगों व फैक्टरियों को अज से राहत मिली है और इनका आज से संचालन होगा… इसके साथ ही कई व्यापारिक गतिविधियों और सेवाओं को भी आज से अनुमति दी गई है…ऐसे में 3 मई तक देशव्यापी लाॅकडाउन के बावजूद हरियाणा में आज से उद्योगों का पहिया घूम सकता है..इसके लिए प्रदेश सरकार ने आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं…उद्योगों व प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए उद्योगपतियों को सरकार से अनुमति हासिल करनी होगी…हर तरह की छोटी-बड़ी इंडस्ट्री के संचालन के लिए सरकार ने नियम तय कर दिए हैं…यह अनुमति रेड जाेन के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए दी गई है।
हरियाणा में उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों का संचालन पुन: शुरू करने की अनुमति लेने और पास प्राप्त करने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। वाहनों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल https://covidpass.egovernments.org/requester-dashboard/ पर आवेदन करना होगा।
उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए ऐसे आवेदनों की जांच एवं स्वीकृति के लिए खंड, कस्बा और शहर स्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं…ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा 25 व्यक्तियों तक के लिए और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी…25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में (नगर निगम क्षेत्र को छोडक़र) क्षेत्र के एडीसी, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा और नगर निगम क्षेत्र में निगम आयुक्त, क्षेत्र के डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी।
200 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की अनुमति उपायुक्त, एसपी एवं पुलिस कमिश्नर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महाप्रबंधक और उप श्रमायुक्त की कमेटी द्वारा अनुमति मिलेगी। उद्योगों के संचालन व पास प्राप्त करने की संबंधी स्वीकृतियां पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी।
निर्माण परियोजनाओं के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। श्रमिकों को नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे। राजमार्गों पर दुकानों एवं ढाबों को खोलने की अनुमति केंद्रीय दिशा निर्देशानुसार होंगी…
नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर पुस्तक की दुकानों द्वारा स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण और एयर कंडीशनर, एयरकूलर एवं पंखों की बिक्री एवं उनकी मरम्मत को आवश्यक सेवा माना जाएगा और कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर इनके संचालन की अनुमति होगी…
आवश्यक सेवाओं के अलावा उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए हरे रंग के तिकोणे साधारण पास और निर्माण परियोजनाओं के लिए नीले रंग के पास दिए जाएंगे और उन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गृह विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक प्रक्रिया समीक्षा कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें उद्योग विभाग के सचिव और श्रम विभाग के विशेष सचिव शामिल होंगे…
TEAM VOICE OF PANIPAT