वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पानीपत कोर्ट ने अलग- अलग मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई.. जिनमें किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और मादक पदार्थ तस्कर शामिल हैं.. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह ने किशोरी को भगाने वाले दोषी अनिल को 10 साल की कैद व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.. जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.. वहीं, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. एनके सिंघल की अदालत ने राजस्थान के भरतपुर निवासी ट्रक चालक तारिफ को 15 साल की सजा व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है..
*Case 1:- किशोरी को भगाने के मामले की सुनवाई साढ़े 3 साल चली*
इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में पिता ने बयाता था कि उसके चार बच्चे है जिनमें उसकी एक बेटी 17 साल की है.. 30 जून को वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी पर गया था..जब घर लौटा तो उसकी बेटी घर नहीं मिली उसे पता चला कि गांव का अनिल उसकी 17 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है..पिता ने मामले कि सूचना पुलिस को दी.. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.. पुलिस ने 5 जुलाई को किशोरी को बरामद कर लिया था.. उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया.. इसमें उसके साथ रेप की पुष्टि हुई.. पुलिस ने आरोपी अनिल को 16 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था.. पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया.. साढ़े 3 साल चली मामले की सुनवाई के बाद दोषी अनिल को सजा सुनाई गई..
*Case 2:- मदाक पदार्थ तस्कर नाबालिग को पहले ही हो चुकी सजा*
जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि 7 अक्टूबर 2019 को समालखा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक करनाल की ओर से आएगा और राजस्थान जाएगा.. उसमें चूरा-पोस्त होने का शक है.. SI बलवान अपनी टीम के साथ रवाना हुए और गुप्त सूचना पर ट्रक को रुकवाया.. ट्रक में सवार दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया.. जिनकी पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव हुजरा निवासी तारिफ व उसके नाबालिग साथी के रूप में हुई.. पूछताछ की गई तो बताया कि वह तेल लेकर जा रहे हैं.. पुलिस ने शक के आधार पर ट्रक की जांच की तो तेल के डिब्बों के पीछे 16 प्लास्टिक के कट्टे मिले.. इनकी जांच करने पर चूरा-पोस्त मिला.. तोल करने पर वजन 322 किलोग्राम मिला.. पुलिस ने नाबालिग आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था.. आरोपी तारिफ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया था.. रिमांड के दौरान पुलिस ने उससे गहनता से पूछताछ की। नाबालिग दोषी को जुवेनाइल कोर्ट पहले ही सजा सुना चुकी है..
TEAM VOICE OF PANIPAT