वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- एकतरफा प्यार के चलते साल 2017 में महज 11 वर्ष की बच्ची पर पेट्रोल डालकर जलाने के आरोपी राजीव कुमार को अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी राजीव कुमार उर्फ राजबीर उर्फ पप्पू पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जबकि पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने की।
चौधरी ने बताया कि अदालत में दोषी पर लगाए गए जुर्माने का 50 प्रतिशत हिस्सा बच्ची के पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। पसीना रोड पर बिहार राज्य का एक परिवार रहता था। परिवार की 11 वर्षीय बच्ची की 9 अगस्त 2017 को पसीना रोड स्थित मुकेश कॉलोनी में रह रहे राजीव कुमार ने एकतरफा प्यार में हत्या कर दी थी। उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर बच्ची पर डाल दिया और माचिस से आग लगाकर फरार हो गया था।परिजनों ने बच्ची को सामान्य अस्पताल पहुंचाया था। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया था। जिसके बाद उसे मॉडल टाउन स्थित सोनी बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में बच्ची को पीजीआई रेफर किया गया। तीन दिन बाद इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी।
चांदनी बाग थाना पुलिस ने उपरोक्त मामले में पहले 307 और पोक्सो एक्ट 12 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन 13 अगस्त को बच्ची की उपचार के दौरान रोहतक पीजीआई में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी राजीव पर 307 को 302 में बदल दिया था। चांदनी बाग थाना पुलिस ने आरोपी राजीव को 10 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 3 नवंबर 2017 को अदालत में चालान पेश किया। पुलिस की तरफ से अदालत में न्यायाधीश से अपील की गई थी कि उसे जमानत नहीं दी जाए। दोषी राजीव मूलरूप से बिहार के जिला कटिहार के गांव सिरंढा का रहने वाला है। दलील थी कि जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो सकता है।
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