वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व कोविड-19 कंटेनमेंट प्लान में दिए गए प्रावधानों के तहत डीसी धर्मेन्द्र सिंह ने मॉडल टाऊन में अजय गर्ग (मकान नम्बर 681-एल) को तथा मूर्ति कॉलोनी नजदीक देवी मन्दिर में पवन कुमार बंसल (मकान नम्बर 117) को विगत में कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उक्त स्थानों से यह पाबंदी हटा ली गई है। अब इन स्थानों पर सभी कार्यों का परिचालन व संचालन शुरू करने की छूट रहेगी।
डीसी धर्मेन्द्र सिंह ने हरियाणा महामारी रोग, कोविड-19 रेग्युलेशन-2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कंटेनमेट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। आदेशानुसार इन्द्रा कॉलोनी में विद्या देवी (मकान नम्बर 2843) को, देशराज कॉलोनी तहसील कैम्प में राजेश कुमार (मकान नम्बर 188) को, चावला कॉलोनी कुटानी रोड़ में अविनाश (मकान नम्बर 2383/11) को, एनएफएल टाऊनशीप में अभिषेक (मकान नम्बर 94 सी) को, गांव उग्राखेड़ी में गौतम मलिक (मकान नम्बर 178) को, पादव मौहल्ला समालखा में मनीष शर्मा (मकान नम्बर 182) को तथा गांव राजाखेड़ी नजदीक गर्वमेंट स्कूल में यशपाल पुत्र शीषराम के मकान को कोरोना वायरस के केस पॉजिटिव मिलने पर कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
TEAM VOICE OF PANIPAT