वायस ऑफ पानीपत (शालू मैर्या):- भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है… ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। RBI ने यूपी के उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है…. यह यूपी का सहकारी बैंक है..बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने की वजह से RBI ने यह फैसला लिया है… इसके लिए बैंक ने को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है। इसी के साथ RBI ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है…
19 जुलाई 2023 से यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कोई भी काम नहीं होगा…ये कारोबार के लिए बंद हो गया है। इस बैंक में अब ना ही पैसे जमा होंगे और ना ही कैश विड्रॉ होगा… यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3) (A), 22(3) B, 22 (3) C, 22 (3) (D) और 22 (3E) की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई… इस वजह से केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है…
इस बैंक के ग्राहकों के लिए आरबीआई ने कहा है… कि ये बैंक जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों के लिए उपयुक्त नहीं है… बैंक अपने वित्त स्थिति की वजह से ग्राहक को पूरे पैसे नहीं दे सकता है… ऐसे में बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के तहत डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DIGCS) से 5,00,000 रुपये तक की पैसा निकाल सकते हैं…
TEAM VOICE OF PANIPAT