वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के गुरूग्राम में 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के आगमी 11 मार्च के दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनज रखते हुए शहर में धारा 144 लागू लगा दी गई है.. यह आदेश गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जारी किए है.. जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मुताबिक, अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 व 11 मार्च को गुरुग्राम जिले में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है..

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी 11 मार्च को गुरूग्राम दौरे पर रहेंगे.. ऐसे में गुरूग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर 10 व 11 मार्च को मानव रहित हवाई वाहनों के उड़ान पर प्रतिबंध (सरकारी कार्यों को छोड़कर) रहेगा.. जिला उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी..
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