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January 3, 2025
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विदेश भेजने के नाम पर की थी लाखों ठगी, प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई PANIPAT पुलिस

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- थाना चांदनी बाग पुलिस उग्राखेड़ी निवासी युवक से विदेश भेजने के नाम पर 2 लाख 96 हजार 900 रूपए की ठगी करने मामले में नामजद गिरोह के आरोपी योगेंद्र निवासी चमराडा को सोमवार को भौंडसी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। आरोपी धोखाधड़ी के अन्य मामले में भौंडसी जेल में बंद था।
थाना चांदनी बाद प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के साथ ठगी गई नगदी बरामद करने का प्रयास करेंगी।

प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि थाना चांदनी बाग में मई 2023 में राज बहापुर पुत्र भोपाल निवासी उग्राखेड़ी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसके बेटे की गांव रिसालू निवासी नवीश के साथ जान पहचान थी। जान पहचान के चलते नवीश व उसका पिता अमेंद्र उससे भी मिलते रहते थे। एक दिन अमेंद्र ने उससे मिलकर पूछा की बच्चे क्या कर रहे है। उसने अमेंद्र को बताया कि वह अपने बड़े बेट को आस्ट्रेलिया भेजना चाहता है। तभी अमेंद्र व उसका बेट नवीश कहने लगे वह इस काम में उनकी मदद कर देंगे। उन्होंने पहले भी काफी लड़कों को विदेश भेजा है।
इसके बाद दोनों ने उसको अपने जानकार योगिंद्र निवासी चमराडा से मिलवाया और कहा कि योगिंद्र की भारतीय एंबेसी में अच्छी जान पहचान है। उसने काफी बच्चों को वीजा दिलाकर विदेश में सेटल कराया है। विेदेश भेजने के लिए उससे 10 लाख रूपए मांगे।
शिकायत में राज बहादुर ने बताया उसके बेटे हिमांशु ने योगिंद्र के खाते में 4 जून 2022 को 75 हजार रूपए ट्रांसफर कर दिए। उनसे 1 जून 2022 से 10 अक्तूबर 2022 के बीच काफी बार में कैश व ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 2 लाख 96 हजार 900 रूपए ले लिए। पैसे लेने के बाद उसके बेटे के पास वॉटसअप पर टिकट व वीजा की फोटा भेजी। उन्होंने दोनों की जांच पड़ताल करवाई तो टिकट व वीजा फर्जी पाए गए।
आरोपियों ने न तो उसके बेटे को विदेश भेजा और नही पैसे वापिस किये। पैसे मांगने पर आरोपी योगेंद्र उन्हें जांन से मारने की धमकी देने के साथ झूठे केस में फसवाने की धमकी दे रहा है। आरोपियों ने मिलीभगत कर बेटे को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर उनसे उक्त नगदी हड़प ली। थाना चांदनी बाग में राज बहादुर की शिकायत पर आईपीसी का धारा 406, 420, 506 व इमीग्रेशन एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।

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