वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशो को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है.. सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.. सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.. मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी… पिछली सुनवाई पंजाब एंव हरियाणा सरकार की ओर से एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे जो ये मामले को सुलझाने का काम करेंगी.. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये आदेश दिया था..
साथ ही ये भी कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो यह काम कोर्ट पर भी छोड़ा जा सकता है.. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए.. ऐसे में यथास्थिति बरकरार रखी जाए.. बैरिकेड्स हटाने की योजना पेश करने को कहा गया था..
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