January 29, 2026
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaIndia NewsLatest NewsPANIPAT NEWS

दिवाली और गुरू पर्व पर पानीपत में 2 घटे के लिए जलेंगे पटाखे

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्राप्त दिशानिर्देशों के तहत जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 और दा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एण्ड दा एक्सप्लोसिव रूल्स के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में ग्रीन पटाखों को छोडक़र किसी भी तरह के पटाखों, लड़ीदार पटाखों और लड़ीयों (अग्नीशमन कार्यो में प्रयोग होने वाले बेरियम लवण) इत्यादि के उत्पादन, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। 

आदेशानुसार ग्रीन पटाखों के लिए दिपावली या अन्य त्यौहार गुरू पर्व इत्यादि के दिन भी रात 8 से 10 बजे तक का समय रखा गया है। क्रिसमिस और नए साल पर उक्त समय रात को 11:55 से 12:30 बजे तक का रखा गया है। जिला में ये प्रतिबंध फलीपकार्ट, एमाजॉन इत्यादि के ऑनलाईन आर्डर पर भी जारी रहेंगे।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

PANIPAT में 2 मकानों को चोरों ने बनाया अपना निशाना, की लाखों की चोरी, पढिए

Voice of Panipat

लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान हुई कहासुनी, युवक ने उठाया ये कदम, केस दर्ज

Voice of Panipat

PANIPAT:- जान* लेवा हमला करने के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार

Voice of Panipat