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September 13, 2025
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HARYANA में सरकारी नौकरी के लिए नहीं मिलेगें EWS के एक्स्ट्रा मार्क्स, HC ने किया रद्द

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है.. हाई कोर्ट (High Court) ने सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने की नीति को रद्द कर दिया है.. न्यायालय के अनुसार, यह मानदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है.. हरियाणा सरकार के इस मानदंड के तहत, ऐसे उम्मीदवारों को 5 अंक मिलेंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनके पिता जीवित नहीं हैं.. कुछ अन्य मापदंडों के तहत नीति के तहत अधिकतम 20 अंक मिलते हैं.. शुरुआत में, ऐसे अतिरिक्त अंक केवल हरियाणा (Haryana) के मूल निवासियों के लिए थे, लेकिन बाद में हरियाणा ने इस मानदंड का लाभ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी दिया..

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए.. पीठ ने हरियाणा को ग्रुप-सी और डी पदों के लिए केवल सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर एक नई मेरिट सूची तैयार करने का भी आदेश दिया..

खुली अदालत में हुआ फैसला

यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया था, लेकिन इस प्रति के दाखिल होने तक इसे जारी नहीं किया गया था.. इस मामले में अग्रदूतों ने 11 जून, 2019 की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश मांगे थे.. इसमें कहा गया था कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर दिए गए अतिरिक्त अंकों के कारण मेधावी उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया था.. याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता से वंचित किया गया.. उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत आने वाले और मानदंडों के तहत 10 अंक या 5 अंक पाने वाले उम्मीदवार याचिकाकर्ता के मुकाबले योग्यता में बहुत कम हैं..

चौकाने वाली जांच रिपोर्ट

हरियाणा के राज्य पुलिस में की गई.. कुछ भर्तियों की चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं की जांच हुई.. इसमें पता चला कि उप-निरीक्षकों के 400 पदों पर अंतिम चयन में सामान्य श्रेणी के केवल 22 (कुल चयनितों का लगभग 5%) उम्मीदवारों ने इस सामाजिक-आर्थिक मानदंड का लाभ नहीं उठाया था.. इसी तरह, सब-इंस्पेक्टर (महिला) चयन में, जहां 65 पद विज्ञापित किए गए थे और केवल तीन उम्मीदवारों (कुल चयनितों का लगभग 4%) ने सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का लाभ नहीं उठाया.. महिला कांस्टेबलों के लिए, 1,100 पदों के लिए, सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लाभ के बिना एक भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया..

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